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BED Primary Teacher Out Of Recruitment

B.Ed डिग्री धारी अभ्यर्थी प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर चयनित अभ्यार्थियों नियुक्ति रद्द

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BED Primary Teacher Out Of Recruitment बीएड डिग्री धारक अभ्यर्थी प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर

BED Primary Teacher Out Of Recruitment

BED Primary Teacher Out Of Recruitment B.Ed डिग्री को प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया है।

B.Ed डिग्री वाले अभ्यर्थियों के लिए समय-समय पर नए नियम लागू किया जा रहे हैं।

कभी हाई कोर्ट की ओर से तो कभी सुप्रीम कोर्ट की ओर से नए नियम बनाए जा रहे हैं।

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अब हाई कोर्ट ने B.Ed डिग्री धारी अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया है।

कोर्ट ने अभी आदेश जारी किया है उसमें कहा गया कि राज्य सरकार नियुक्त किए गए बीएड शिक्षकों को नौकरी से हटाकर 6 महीने के अंदर बहाली प्रक्रिया पूरी करें।

प्राइमरी शिक्षक के लिए सिर्फ डीएलएड वालों को ही मेरिट के आधार पर नियुक्ति दी जाए।

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चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा की डिवीजन बेंच के फैसले में इसके अंतर्गत डीएलएड अभ्यर्थी की उच्च याचिका पर निर्णय दिया गया है।

जिसमें प्राइमरी शिक्षक भर्ती में b.ed वाले अभ्यर्थियों के चयन को चुनौती दी गई थी।

याचिका कार्यकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से अगस्त 2023 के फैसले के आधार पर प्राइमरी शिक्षक भर्ती से B.Ed योग्यता को असवैधानिक घोषित कर हटाने की मांग की है।

डीएलएड अभ्यर्थियों की ओर से बताया गया है कि डीएलएड कोर्स में प्राइमरी कक्षा के बच्चों को पढा़ने की खास ट्रेनिंग दी जाती है।

जबकि बीएड कोर्स में बड़ी कक्षाओं के बच्चों को पढा़ने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है।

ऐसी स्थिति में छोटी कक्षाओं के टीचर की भर्ती में b.ed वाले अभ्यर्थियों को शामिल करने से शिक्षा की गुणवत्ता में फर्क आएगा।

BED Primary Teacher Out Of Recruitment

डीएलएड वाले अभ्यर्थियों ने बताया है कि B.Ed डिग्री धारी अभ्यर्थियों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर किया जाना चाहिए।

इसके साथ ही राज्य शासन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के उल्लंघन का भी आरोप लगाया है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले में 11 अगस्त 2023 के तहत बताया गया है कि केवल बीएसटीसी डिप्लोमा पास अभ्यर्थी प्राइमरी कक्षाओं के बच्चों को पढा़ने के लिए पात्र होंगे।

राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद के गजट नोटिफिकेशन को खारिज कर दिया है जिसमें बीएड डिग्री धारक को लेवल एक शिक्षक भर्ती के लिए योग्य बताया गया था।

एनसीटी की अधिसूचना में कहा गया कि अगर बीएड डिग्री धारक लेवल एक में पास होते हैं तो उन्हें नियुक्ति के बाद 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा।

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